न्‍याय आपके
द्वार अभियान
कानूनी जानकारी सीधे आम जनता तक।

छतीसगढ़ राज्‍य विधिक सेवा
प्राधिकरण की ओर से छग में न्‍याय आपके द्वार अभियान प्रारंभ किया गया हैं।

न्‍याय आपके
द्वार अभियान क्‍या हैं-

आम जनता के
बीच में छत्तीसगढ़ राज्‍य में कानून की जानकारी एवं जागरूकता लाने के लिए न्‍याय
जनता के द्वार नाम से अभियान चलाया जा रहा हैं।




न्‍याय आपके
द्वार अभियान की शुरूआत- 

17 सितम्‍बर 2021 से न्‍याय आपके द्वार अभियान को बिलासपुर
हाई कोर्ट से जस्टिस श्री प्रशांत मिश्रा के द्वारा शुरू किया गया । इस अभियान को बसों
के द्वारा प्रसार किया गया। यह बस लीगल एड क्लिनिक के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश
में जागरूकता फैलाने का काम करेगा।

लीगल एड क्लिनिक
बस क्‍या हैं-
 

यह बसों में टीम शामिल है जो कि आम लोगों के मध्‍य जाकर जैसे- बाजार, मंडी, हाट चौक चौराहे, और विभिन्‍न सार्वजनिक स्‍थलों पर कानूनी जागरूकता संबंधी विडियों,
शार्ट क्लिप विडियों का प्रदर्शन करेंगे।

यह अभियान छत्तीसगढ
में अलग अलग जाकर कैम्‍प लगाकर समाज में विधि की धाराओं एवं कानूनी शब्‍दावली को समझाया
जाएगा जो कि समाज को  मजबूत बनाने के लिए अच्‍दा
कदम साबित होगा।

न्‍याय आपके
द्वार अभियान का उदेश्‍य-

  •  इस अभियान में गुड टच बैड टच, खेलों में भाग लेने के लिए मोटिवेशन सेशन, साइबर अपराध के प्रति जानरूकता,गुड टच बैड टच,
    हास्‍टल में रहने वाले बच्‍चों के अधिकार की जानकारी , Drink
    and drive
    परीक्षण पर
    स्ंबधी कानून
    , पौक्‍सो एक्‍ट की गंभीरता, महिलाओं के अधिकार जैसे गंभीर विषयों पर जागरूकता
    प्रदान करना।
  • राज्‍य में विधिक सहायता और आपसी समझौते से संबंधित वाद के निपटारे के लिए लोक
    अदालत शिविरों में जाने के लिए जानकारी।
  • हमार अंगना योजना के घरेलू हिंसा कानून की जानकारी देना।



  • कर्तव्‍य अभियान के तहत संविधान के article 51 की जानकारी एवं जागरूकता।
  • msct मामले, motor vehicle act के नए अधि‍नियम, corona virus से बचाव के
    लिए नागरिक एवं माता पिता के अधिकार
    , धारा 125 CRPC के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकरण ऐकट, स्‍थायी लोक अदालत
    के प्रति जागरूकता एवं विडियों के माध्‍यम से जागरूकता का प्रसार करना।
  • 15100 टोल फ्री कानूनी जानकारी प्रदान करना।

न्‍याय आपके
द्वार अभियान आयोजक-
 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , छतीसगढ़ राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरण।

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *