मुख्यमंत्री नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना (Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata yojna)
सशक्तिकरण सहायता योजना (Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata yojna)
’मुख्यमंत्री नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना’ (Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata yojna) के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों के खाते में एक
मुस्त 20-20 हजार रूपए जमा होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को श्रमिक
परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह
में सहायता के लिए ’मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना’ (Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata
yojna) की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना’ के लिए योग्यता
(Eligibilty for Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata yojna)
’मुख्यमंत्री नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना’ (Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata yojna) का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता के तहत लड़की के पिता-माता कम से कम
एक वर्ष से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो।
- हितग्राही गतवर्ष कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा
हो। - हितग्राही जिन्हें पूर्व में मंडल द्वारा संचालित योजना मिनीमाता कन्या
विवाह, राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है
वे पात्र नहीं होंगे। - पुत्री जिसके लिए Application किया गया है वह श्रम विभाग के किसी भी मंडल में पंजीकृत न हो।
- पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 18 वर्ष छः माह हो एवं
अविवाहित हो । - पुत्री कम से कम 10 वीं उत्तीर्ण हो।
’मुख्यमंत्री नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना’ रजिस्टे्रशन
प्रोसेस । Mukyamantri
noni sasaktikaran sahayata yojna ragistration
process
’मुख्यमंत्री नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना’ (Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata yojna) के लिए Application केवल Online किसी भी च्वाइस सेंटर से अथवा कार्यालय श्रम विभाग के माध्यम से किया जा
सकता है। Application के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न किया जाना अनिवार्य
है। दस्तावेजों में हितग्राही के श्रमिक पंजीयन पत्र, पुत्री के आधार कार्ड, पुत्री के बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र के
लिए 10वीं अंतसूची और 90 दिवस का निर्माणी श्रमिक होने का नियोजन
प्रमाण पत्र के साथ ही Application में दी गई जानकारी के सत्यापन का स्वघोषणा पत्र की मूल प्रति का स्कैन
कॉपी अपलोड करना होगा।
’मुख्यमंत्री नोनी
सशक्तिकरण सहायता योजना’ Application करें ! Mukyamantri noni sasaktikaran sahayata
yojna Online application
दस्तावेजों के साथ Online प्राप्त Application पर पात्रतानुसार हितग्राही के केवल दो पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदाय
किया जाएगा। ऐसे श्रमिक जो इस योजना के लिए पात्रता रखते है वे Choice center से अथवा श्रम विभागीय कार्यालय से संपर्क कर Online application कर सकते है।