Raipur Property Tax Payment news update-

 

रायपुर
प्रापर्टी टैक्स भुगतान लास्ट
डेट न्यूज

रायपुर
शहर की जनता अब
15
अप्रैल
तक बिना किसी पैनाल्टी के
संपत्ति कर का भुगतान कर सकेगी
। रायपुर शहर महापौर एजाज ढेबर
के आग्राह पर मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने कर दाताओं को
15
अप्रैल
तक संपत्ति कर भुगतान के लिए
विशेष छूट प्रदान की है । नगरीय
प्रशासन एवं विकास विभाग ने
वित्तीय वर्ष
2022-23
के
संपत्ति कर विविरणी जमा करने
की अंतिम तिथि
31
मार्च
2023
में
15
दिवस
की विशेष छूट प्रदान करने आदेश
जारी कर दिया है । यह आदेश
बुधवार दोपहर निगम मुख्यालय
को प्राप्त हो गया है ।





नगर
निगम के
10
जोन
के
70
वार्ड
में रहने वाले ऐसे करदाता जो
31
माचर्
तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं
कर पाए हैं
,
उनके
लिए राहतभरी खबर है । राजय
शासन ने संपत्ति कर जमा करने
की तारीख
15
अप्रैल
तक बढ़ा दी है ।

आपको
बता दें नगर निगम रायपुर
मुख्यालय से ऑनालाइन पेमेंट
सिस्टम वाली आई
15
दिन
के लिए ब्लाक कर दी गई थी । कर
दाता से का जा रहा था कि
15
दिन
बाद प्रापर्टी टैक्स भुगतान
के लिए दुबारा आए । अब नगरीय
प्रशासन से आदेश प्राप्त होते
ही दोबारा आईडी खोल दी गई है
। अब करदाता सीधे घर बैठे इस
सुविधा का लाभ उठा सकते हैं

By Admin